सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आधार से लिंक करने की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मद्रास हाई कोर्ट में जाने को कहा है. यह याचिका अश्वनी उपाध्याय ने दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है. यह मामला मद्रास हाई कोर्ट के पास है, आपको वहीं जाना चाहिए. मद्रास हाई कोर्ट में आधार से सोशल मीडिया अकाउट को लिंक करने की दो याचिका दायर है. कोर्ट दोनों मामलों पर सुनवाई कर रहा है.
12/04/2026